Unified Pension Scheme 2025 नए नियम जारी, संपूर्ण जानकारी।

इस पोस्ट में Unified Pension Scheme 2025 के नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है जैसे- Unified Pension Scheme में कौन कर सकता है नामांकन, कितना योगदान करना है, गारंटीड पेंशन कैसे मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

Unified Pension Scheme UPS 2025 New Rules



Unified Pension Scheme 2025 चर्चा में क्यों: 

Unified Pension Scheme 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नवीन एवं पारदर्शी पेंशन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत की गई थी। हाल ही में PFRDA ने Unified Pension Scheme 2025  के लिए नए नियम जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। Unified Pension Scheme (UPS) 2025 में नए नियमों को शामिल करने के साथ ही सेवानिवृत्ति लाभों में भी सुधार किया गया है । इस पोस्ट में  आपको विस्तार से UPS 2025 के नए नियम, Unified Pension Scheme पात्रता ( Unified Pension Scheme  Eligibility), Unified Pension Scheme योगदान (Unified Pension Scheme Contribution)  Unified Pension Scheme (UPS) आवेदन प्रक्रिया (UPS Application Process), Unified Pension Scheme (UPS) निवेश विकल्प (Unified Pension Scheme Investment Option) और Unified Pension Scheme (UPS) के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी।

Unified Pension Scheme (UPS)  2025 के नए नियमों के मुख बिंदु:

लागू तिथि:  Unified Pension Scheme (UPS) के नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

उद्देश्य: Unified Pension Scheme - UPS के लिए नए नियम लागू करने का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) के बीच संतुलन बनाते हुए सरकारी कर्मचारियों को एक एकीकृत और सुनिश्चित पेंशन सुविधा प्रदान करना है।

Unified Pension Scheme (UPS) Eligibility (यूपीएस पात्रता) : UPS में कौन भाग ले सकता है?

नए नियमों के अनुसार निम्नलिखित केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
  • मौजूद कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS के अंतर्गत आते हैं UPS के लिए पात्र होंगे।
  • नई भर्ती कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 या बाद में केंद्र सरकार में शामिल होंगे उन्हें 30 दिनों के अंदर UPS का विकल्प चुनना आवश्यक होगा।
  • रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: जो कर्मचारी पहले NPS के अंतर्गत आते थे और जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले सवानिवृत्त (या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत) या Fundametal Rules 56(j) के तहत रिटायरमेंट ले लिया है [ जिसे Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना जाता) UPS के लिए पात्र होंगे।
  • कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी:  यदि कोई सब्सक्राइबर जो सेवानिवृत या रिटायर्ड हो चुका है, और Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प  चुनने से पहले उसका निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी UPS का लाभ प्राप्त कर सकती है।

नोट:   मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS में नामांकन करने का निर्णय 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के अंदर करना होगा। विशेष रूप से एक बार UPS चुनने का निर्णय लेने के बाद इसे अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। वापस जाने और और अन्य लाभ लेने का मौका नहीं मिलेगा।  

Unified Pension Scheme (UPS) योगदान ( UPS Contribution) - में कितना योगदान करना होगा : 

  • कर्मचारी का योगदान:  बेसिक वेतन + DA का 10% प्रतिशत 
  • केंद्र सरकार का योगदान : लगभग 18.5% प्रतिशत  (अतिरिक्त योगदान संभव)


Unified Pension Scheme (UPS) पेंशन की गणना 

  • कितनी मिलेगी पेंशन: कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीन ऑन के औसत बेसिक वेतन का 50% प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 
  • न्यूनतम पेंशन:  न्यूनतम 10 साल की सेवा करने पर प्रत्येक महीने 10 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी।
  • सेवा अवधि के आधार पर:  10 से 25 साल तक की सेवा पर अनुपातिक पेंशन और 25 वर्ष से अधिक सेवा पर पूर्ण UPS पेंशन मिलेगी।


Unified Pension Scheme (UPS) निवेश विकल्प और निकासी नियम 

1. Unified Pension Scheme (UPS) निवेश विकल्प: 

  • डिफॉल्ट पैटर्न: यदि कोई सक्रिय विकल्प नहीं चुनता है तो डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार निवेश हो जाएगा। 
  • निजी विकल्प :  UPS सब्सक्राइबर सरकारी बॉन्ड या जीवन चक्र आधारित फंड (जैसे कंजरवेटिव किया मॉडरेट फंड) में निवेश कर सकते हैं।


2. Unified Pension Scheme (UPS) पेंशन निकासी नियम: 

  • लॉक-इन अवधि: 3 साल की लॉक-इन अवधि के पश्चात, कर्मचारी अपनी योगदान राशि का अधिकतम 25% प्रतिशत निकाल सकता है, जो अधिकतम तीन बार ही किया जा सकेगा।
  • विशेष नकासी: विशेष परिस्थितियों (जैसे आवास निर्माण या खरीद) में भी निकासी की अनुमति दी जाती है।

Unified Pension Scheme (UPS) गारंटीड पेंशन:

  • रिटायरमेंट से पहले के 12 महीना के औसत बेसिक वेतन का 50% प्रतिशत पेंशन निश्चित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 10हजार रुपए भी शामिल है।


Unified Pension Scheme (UPS) का संक्षिप्त विवरण 


बिंदु विवरण
योजना का नाम Unified Pension Scheme (UPS) 2025
योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित, पारदर्शी एवं गारंटीड पेंशन प्रदान करना; पुराने पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच संतुलन स्थापित करना।
लागू तिथि/कब शुरू की गई 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी
संबंधित डिपार्टमेंट/प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा प्रबंधित, केंद्रीय सरकार
योगदान (Contribution)
  • कर्मचारी: बेसिक वेतन + DA का 10%
  • केंद्र सरकार: लगभग 18.5% (अतिरिक्त योगदान भी संभव)
लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (मौजूदा, नए भर्ती, रिटायर्ड) एवं यदि रिटायर्ड कर्मचारी का निधन होता है, तो कानूनी रूप से विवाहित पत्नी।
आवेदन की प्रक्रिया
  • ऑनलाइन आवेदन: CRA पोर्टल (npscra.nsdl.co.in) के माध्यम से
  • ऑफलाइन आवेदन: संबंधित विभाग के हेड ऑफ़िस या DDO के माध्यम से फिजिकल फॉर्म जमा करें
  • एक बार UPS चुनने के बाद विकल्प बदलने का विकल्प उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइट Protean CRA Portal / PFRDA Official Website
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2077
(अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें)



Unified Pension Scheme (UPS) Application Process - आवेदन कैसे करें?

इस गाइड में UPS (Unified Pension Scheme) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल और चरण-दर-चरण बताया गया है, ताकि आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें।

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

सबसे पहले, Protean CRA Portal पर जाएँ। यह वही वेबसाइट है जहाँ से UPS के लिए आवेदन किया जाता है।

2. रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें

यदि आपने पहले से NPS (और अब UPS) के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अपने PRAN (Permanent Retirement Account Number) और पासवर्ड/आई-पिन का उपयोग करके लॉगिन करें।
यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “Register” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी (जैसे नाम, कर्मचारी विवरण, संपर्क विवरण आदि) भरें।

3. व्यक्तिगत और रोजगार विवरण सत्यापित करें

लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल में दी गई जानकारी (जैसे नाम, कर्मचारी आईडी, पद आदि) की समीक्षा करें। यदि कोई त्रुटि हो, तो उसे सुधारें।

4. UPS (Unified Pension Scheme) विकल्प चुनें

अपने डैशबोर्ड या मेन्यू में “Unified Pension Scheme (UPS)” का विकल्प खोजें। UPS विकल्प चुनना अनिवार्य है क्योंकि यह आपकी पेंशन सुविधा को प्रभावित करता है।
नियम: मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर UPS विकल्प चुनना होता है, जबकि नए कर्मचारियों को जॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर UPS विकल्प चुनना अनिवार्य है।

5. संबंधित फॉर्म भरें

अपने स्टेटस के अनुसार सही फॉर्म चुनें:

  • Form A1: नए भर्ती कर्मचारियों के लिए
  • Form A2: मौजूदा कर्मचारियों के लिए
  • Form B2: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए
  • Form B6: यदि रिटायर्ड कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो कानूनी पत्नी UPS लाभ प्राप्त कर सकती है

फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन के साथ अपने पहचान पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही फॉर्मेट में हों।

7. आवेदन की समीक्षा और सबमिट करें

फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, पूरे आवेदन की समीक्षा करें। यदि सभी विवरण सही हों, तो “Submit” या “जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
ध्यान दें: एक बार UPS विकल्प चुन लेने के बाद, यह विकल्प "अंतिम और अपरिवर्तनीय" हो जाता है।

8. पुष्टिकरण प्राप्त करें और आवेदन ट्रैक करें

सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश और आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या का उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

9. सहायता एवं संपर्क

यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या आती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2077 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही, PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आवश्यक अपडेट उपलब्ध हैं।

नोट: आवेदन जमा करने के बाद आपके द्वारा चुना गया विकल्प अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें।


Unified Pension Scheme महत्वपूर्ण लिंक

लिंक का नाम URL विवरण
PFRDA Official Website http://www.pfrda.org.in UPS पेंशन स्कीम से संबंधित आधिकारिक जानकारी एवं अपडेट्स के लिए PFRDA की वेबसाइट।
Protean CRA Portal https://npscra.nsdl.co.in UPS पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पोर्टल।
Subscriber Login (CRA System) https://cra-nsdl.com/CRA/ NPS (CRA System) का Subscriber लॉगिन पेज, जहाँ से PRAN और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन किया जा सकता है।
Subscriber Registration/Photo-Signature Modification Request Status https://cra-nsdl.com/CRA/subRegReqSts.do Subscriber Registration / Photo - Signature संशोधन संबंधित रिक्वेस्ट विकल्प 

 

UPS पेंशन स्कीम FAQs

UPS पेंशन स्कीम क्या है?

UPS (Unified Pension Scheme) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत पेंशन योजना है, जो सुनिश्चित, पारदर्शी एवं गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। यह योजना पुराने पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच संतुलन स्थापित करती है।

UPS पेंशन स्कीम कब लागू होगी?

UPS के नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इस तिथि के बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS के तहत पेंशन सुविधा प्राप्त होगी।

UPS में आवेदन कैसे करें?

UPS के लिए आवेदन करने के लिए आपको Protean CRA Portal पर जाना होगा, जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करके UPS विकल्प चुना जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में व्यक्तिगत विवरण सत्यापन, सही फॉर्म भरना (जैसे Form A1, A2, B2 या B6), दस्तावेज अपलोड करना और अंतिम पुष्टिकरण शामिल हैं।

UPS में कौन-कौन से कर्मचारी पात्र हैं?

UPS में पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित हैं:

  • मौजूदा कर्मचारी (जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS के अंतर्गत आते हैं)
  • नए भर्ती कर्मचारी (जो 1 अप्रैल 2025 या बाद में शामिल होते हैं, जिनको जॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर UPS चुनना अनिवार्य है)
  • रिटायर्ड कर्मचारी (जो 31 मार्च 2025 तक NPS के अंतर्गत रिटायर हो चुके हैं)
  • यदि रिटायर्ड कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो कानूनी रूप से विवाहित पत्नी भी UPS का लाभ प्राप्त कर सकती है।

UPS में योगदान की दर क्या है?

UPS में, कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन + DA का 10% योगदान देना होता है, जबकि नियोक्ता (केंद्रीय सरकार) द्वारा लगभग 18.5% का योगदान किया जाता है। यह संयोजन सुनिश्चित करता है कि रिटायरमेंट के समय एक गारंटीड पेंशन मिल सके।

एक बार UPS विकल्प चुनने के बाद क्या बदला जा सकता है?

एक बार UPS विकल्प चुन लेने के बाद, यह विकल्प "अंतिम और अपरिवर्तनीय" हो जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें।

UPS पेंशन की गारंटीड राशि क्या है?

UPS पेंशन में, रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित किया जाता है। यदि न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष पूरी हो, तो न्यूनतम मासिक पेंशन ₹10,000 निर्धारित है।

UPS पेंशन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?

UPS पेंशन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2077 है।